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Sonebhadra News: चिटफंड कंपनी संचालक की 1.42 करोड़ की संपत्ति कुर्क
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आम लोगों से करोड़ों रुपये का निवेश कराकर भुगतान न करने के मामले में जेल में बंद सीएमबी चिटफंड कंपनी के संचालक की करीब 1.42 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया।यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने की है। सीओ पिपरी हर्ष पांडेय ने बताया कि अनपरा थाने में दर्ज प्राथमिकी में मिर्जापुर के मुंहकुचवां राजपुर निवासी भागीरथी मौर्या (वर्तमान पता मुर्धवा, रेणुकूट) पर सीएमबी नाम की चिटफंड कंपनी संचालित कर लोगों से निवेश कराकर धन जमा कराने और परिपक्वता के बाद भुगतान न करने का आरोप है। शिकायतों के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
वर्तमान में वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सोनभद्र ने 15 जुलाई को अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था।
आदेश के अनुपालन में एसडीएम दुद्धी रवि पासवान की मौजूदगी में मुर्धवा स्थित भूमि एवं उस पर बने मकान सहित लगभग 1.31 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क कीं। संवाद
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वर्तमान में वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सोनभद्र ने 15 जुलाई को अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था।
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आदेश के अनुपालन में एसडीएम दुद्धी रवि पासवान की मौजूदगी में मुर्धवा स्थित भूमि एवं उस पर बने मकान सहित लगभग 1.31 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क कीं। संवाद
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