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Sonebhadra News: किशोरी के शारीरिक शोषण के दोषी जगदीश को 10 साल की कैद

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 17 Dec 2025 01:29 AM IST
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Jagdish sentenced to 10 years in prison for sexually abusing a teenager
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सोनभद्र। शादी का झांसा देकर किशोरी (16) का शारीरिक शोषण करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषी जगदीश को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। करीब साढ़े सात साल पुराने मामले में अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 7 जनवरी 2018 की शाम जगदीश ने उसकी बेटी (16) को उससे शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बेटी ने सारी बात बताई तो उसने अपनी इज्जत के लिए बेटी के बालिग होने पर शादी करने के लिए कहा, लेकिन आरोपी तैयार नहीं हुआ। पुलिस ने 13 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने जगदीश के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, छह गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जगदीश (30) को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 10 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दो महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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