{"_id":"6963e0cf6b211f4b52032c2a","slug":"bail-of-accused-of-becoming-son-of-pakistan-based-man-revoked-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-147985-2026-01-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: पाकिस्तान में रहने वाले का बेटा बनने के आरोपी की जमानत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: पाकिस्तान में रहने वाले का बेटा बनने के आरोपी की जमानत खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 11 Jan 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। पाकिस्तान में रह रहे बाबूलाल का बेटा बनकर कूटरचित कागजातों के जरिये उनकी जमीन अपने नाम दर्ज कराने के फर्जीवाड़ा के मामले में आरोपी गुलजार की अग्रिम जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज हो गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत का आदेश रविवार को सामने आया।
शिवगढ़ थाने के कन्हईपुर निवासी वादी समीउल्ला ने गत छह दिसंबर को लंभुआ थाने में आरोपियों को नामजद करते हुए कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया। वादी के आरोप के मुताबिक उनके चाचा बाबूलाल अपने परिवार के साथ पाकिस्तान में रहते हैं। वादी के मुताबिक गांव के ही आरोपी गुलजार ने फर्जी तरीके से बाबूलाल का पुत्र बनकर सह आरोपी सरताज व गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर उनके चाचा की जमीन को अपने नाम दर्ज कराने के लिए लंभुआ तहसील में आवेदन किया था।
आरोप के मुताबिक गुलजार व अन्य आरोपियों ने फर्जी पहचान पत्र व अन्य कई कूटरचित कागजात भी तैयार कर लिए थे। मामले की जानकारी होने पर वादी ने पुलिस से शिकायत किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वादी ने कोर्ट की शरण लिया तो आरोपियों के खिलाफ लंभुआ थाने में मुकदमा दर्ज हो पाया। मामले के आरोपी गुलजार ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पेश किया था। फिलहाल अदालत ने अपराध की गंभीरता एवं आरोपी की भूमिका को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दिया है।
Trending Videos
शिवगढ़ थाने के कन्हईपुर निवासी वादी समीउल्ला ने गत छह दिसंबर को लंभुआ थाने में आरोपियों को नामजद करते हुए कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया। वादी के आरोप के मुताबिक उनके चाचा बाबूलाल अपने परिवार के साथ पाकिस्तान में रहते हैं। वादी के मुताबिक गांव के ही आरोपी गुलजार ने फर्जी तरीके से बाबूलाल का पुत्र बनकर सह आरोपी सरताज व गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर उनके चाचा की जमीन को अपने नाम दर्ज कराने के लिए लंभुआ तहसील में आवेदन किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
आरोप के मुताबिक गुलजार व अन्य आरोपियों ने फर्जी पहचान पत्र व अन्य कई कूटरचित कागजात भी तैयार कर लिए थे। मामले की जानकारी होने पर वादी ने पुलिस से शिकायत किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वादी ने कोर्ट की शरण लिया तो आरोपियों के खिलाफ लंभुआ थाने में मुकदमा दर्ज हो पाया। मामले के आरोपी गुलजार ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पेश किया था। फिलहाल अदालत ने अपराध की गंभीरता एवं आरोपी की भूमिका को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दिया है।
