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Sultanpur News: जीजीआईसी के वरिष्ठ लिपिक को कोर्ट ने दी जमानत निरस्त करने की चेतावनी

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 09 Jan 2026 12:37 AM IST
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Court warns senior clerk of GGIC to cancel bail
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सुल्तानपुर। राजकीय बालिका इंटर काॅलेज के वरिष्ठ लिपिक अजय मौर्य के खिलाफ चल रहे गबन के आरोप से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गवाही के लिए सीजेएम कोर्ट में हाजिर हुए, लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से जिरह नहीं की गई। अधिवक्ता के अस्वस्थ होने का तर्क रखकर दोबारा मौका मांगा गया, जबकि हाईकोर्ट से आरोपी को सशर्त जमानत मिली है।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने इसे जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए बचाव पक्ष व आरोपी को जमानत निरस्त करने की चेतावनी देते हुए अगली तिथि पर स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। इस मामले में सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की गई है।
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अमेठी कोतवाली के स्थानीय कस्बा स्थित राजकीय बालिका इंटर कालेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉ. फूलकली गुप्ता ने 25 मई साल 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक विद्यालय के वरिष्ठ लिपिक अजय मौर्य ने साल 2017 की कई तिथियों में कक्षा नौ से 12 तक के ट्रेजरी मद की राजकीय शुल्क धनराशि 51,466 जमा नहीं की और गबन कर लिया।
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