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Sultanpur News: युवती के तीन हत्यारों को सश्रम आजीवन कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 16 Dec 2025 11:33 PM IST
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Life imprisonment for three murderers of a young woman
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सुल्तानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की कोर्ट ने युवती की हत्या के मामले में एक दिन पूर्व तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इन तीनों दोषियों की सजा का एलान मंगलवार को करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ ही कुल 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई है।
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कोतवाली देहात के रामपुर हनुमानगंज के रहने वाले वादी मुकदमा संजीव कुमार पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि घटना के समय उनकी भतीजी खुशबू पांडेय अपनी बहन के साथ खेत गई थी। वहां पहले से ही घात लगाकर बैठे गांव के आरोपी अनूप चौहान व अरुण चौहान ने अपने एक अज्ञात साथी के साथ मिलकर उनकी पुत्री के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया था। मौके पर ही खुशबू की मौत हो गई थी। आरोप था कि अनूप चौहान वादी की भतीजी से एकतरफा प्रेम करता था और शादी के लिए दबाव बना रहा था,लेकिन खुशबू ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था।
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इसी रंजिश में आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी अनूप चौहान, अरुण चौहान व सुरेश चौहान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने बीते सोमवार को तीनों आरोपियों को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार मानते हुए सजा के लिए मंगलवार का दिन तय किया था। अदालत ने तीनों दोषियों को सजा सुनाते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।
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