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Sultanpur News: इमरान हत्याकांड के पांच आरोपी विचारण के लिए तलब
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 09 Jan 2026 12:40 AM IST
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सुल्तानपुर। इमरान हत्याकांड एवं अन्य पर हुए जानलेवा हमले के आरोप से जुड़े मामले में पुलिस की जांच में क्लीनचिट पाए पांच आरोपियों को विचारण के लिए तलब करने की वादी पक्ष की अर्जी अदालत ने बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया है। एडीजे संध्या चौधरी की अदालत ने मामले में पांचों आरोपियों को हत्या व अन्य धाराओं में सम्मन जारी कर तलब किया है। अदालत ने इन पांच आरोपियों की पत्रावली अन्य आरोपियों से पृथक कर विचारण चलाने का आदेश दिया है।
अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली के औरंगाबाद के रहने वाले वादी अमीर उल्ला ने 25 अप्रैल साल 2021 की घटना बताते हुए इमरान की हत्या एवं अन्य को घायल करने के आरोप में स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने मामले में गांव के ही आरोपी मोईन समेत करीब ढाई दर्जन आरोपियों को नामजद किया था।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी मोईन समेत अन्य सभी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल किया था, जबकि आरोपी दानिश पुत्र इरशाद, दानिश पुत्र अनी उल्ला, मोकीम, नफीस व अरबाज को क्लीनचिट दे दिया था। वादी पक्ष ने इन पांच आरोपियों को भी तलब करने की मांग किया था। अदालत ने मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की अर्जी को स्वीकार करते हुए पांचों आरोपियों को हत्या सहित अन्य धाराओं में विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की गई है।
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अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली के औरंगाबाद के रहने वाले वादी अमीर उल्ला ने 25 अप्रैल साल 2021 की घटना बताते हुए इमरान की हत्या एवं अन्य को घायल करने के आरोप में स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने मामले में गांव के ही आरोपी मोईन समेत करीब ढाई दर्जन आरोपियों को नामजद किया था।
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पुलिस ने इस मामले में आरोपी मोईन समेत अन्य सभी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल किया था, जबकि आरोपी दानिश पुत्र इरशाद, दानिश पुत्र अनी उल्ला, मोकीम, नफीस व अरबाज को क्लीनचिट दे दिया था। वादी पक्ष ने इन पांच आरोपियों को भी तलब करने की मांग किया था। अदालत ने मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की अर्जी को स्वीकार करते हुए पांचों आरोपियों को हत्या सहित अन्य धाराओं में विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की गई है।
