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Varanasi News: रिंग रोड विस्तार के लिए 41 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक, पढ़ें- पूरी जानकारी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jun 2026 12:01 PM IST
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सार
Varanasi News: वरुणा और गंगा एलीवेटेड परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसे में रिंग रोड विस्तार के लिए 41 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की वरुणा और गंगा एलीवेटेड परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासन की ओर से 41 प्रभावित गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री, प्रकृति परिवर्तन और सरकारी भूमि के आवंटन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत प्रभावित गांवों में भूमि के स्वरूप परिवर्तन, बिक्री, बंटवारे और सरकारी भूमि के आवंटन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। वरुणा एलीवेटेड और गंगा एलीवेटेड परियोजनाओं के तहत कुल 41 गांव प्रभावित होंगे। इनमें सदर तहसील के 11 गांव गंगा एलीवेटेड तथा 30 गांव वरुणा एलीवेटेड परियोजना के दायरे में आए हैं।
भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 के तहत की जा रही है। परियोजना के लिए धारा 3(ए) का गजट प्रकाशन 27 फरवरी और 8 अप्रैल, 2026 को किया जा चुका है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी भूमि की खरीद-बिक्री, बंटवारा, दान-पत्र, स्वरूप परिवर्तन अथवा सरकारी भूमि के आवंटन पर प्रतिबंध रहेगा, जिससे अधिग्रहण प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
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ये गांव होंगे प्रभावित
सदर और पिंडरा तहसील के कुल 41 गांव गंगा और वरुणा एलीवेटेड परियोजनाओं की जद में आए हैं। इनमें रमना, डोमरी, सुजाबाद, नगवा, रामनगर, परशुरामपुर, सिरगोवर्धन, बजरडीहा, महगांव, करौमा, धनेसरी, कोइरान, अहिरान समेत कई गांव शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण पूरा होने तक इन क्षेत्रों में जमीन संबंधी लेन-देन पर रोक प्रभावी रहेगी।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत प्रभावित गांवों में भूमि के स्वरूप परिवर्तन, बिक्री, बंटवारे और सरकारी भूमि के आवंटन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। वरुणा एलीवेटेड और गंगा एलीवेटेड परियोजनाओं के तहत कुल 41 गांव प्रभावित होंगे। इनमें सदर तहसील के 11 गांव गंगा एलीवेटेड तथा 30 गांव वरुणा एलीवेटेड परियोजना के दायरे में आए हैं।
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भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 के तहत की जा रही है। परियोजना के लिए धारा 3(ए) का गजट प्रकाशन 27 फरवरी और 8 अप्रैल, 2026 को किया जा चुका है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी भूमि की खरीद-बिक्री, बंटवारा, दान-पत्र, स्वरूप परिवर्तन अथवा सरकारी भूमि के आवंटन पर प्रतिबंध रहेगा, जिससे अधिग्रहण प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
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ये गांव होंगे प्रभावित
सदर और पिंडरा तहसील के कुल 41 गांव गंगा और वरुणा एलीवेटेड परियोजनाओं की जद में आए हैं। इनमें रमना, डोमरी, सुजाबाद, नगवा, रामनगर, परशुरामपुर, सिरगोवर्धन, बजरडीहा, महगांव, करौमा, धनेसरी, कोइरान, अहिरान समेत कई गांव शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण पूरा होने तक इन क्षेत्रों में जमीन संबंधी लेन-देन पर रोक प्रभावी रहेगी।