Chandauli News: पीडीडीयू जंक्शन पर ट्रेन से 28 लाख रुपये बरामद, दो युवक आयकर विभाग के हवाले; कार्रवाई
UP News: पीडीडीयू जंक्शन पर कोलकाता मेल से यात्रा कर रहे दो संदिग्धों के पास से 28 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी ने दोनों को हिरासत में ले लिया। रकम के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आयकर विभाग को बुलाया गया। मामले में जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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Chandauli News: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर मुंबई-हावड़ा मेल एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान जीआरपी, आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम ने 28 लाख रुपये नकद के साथ दो युवकों को पकड़ लिया। दोनों युवक मध्य प्रदेश के जबलपुर से कोलकाता जा रहे थे। नकदी के संबंध में संतोषजनक जानकारी और वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर जीआरपी ने दोनों को बरामद रकम सहित आयकर विभाग के हवाले कर दिया। मामले में आगे की जांच आयकर विभाग करेगा।
जीआरपी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और सर्कुलेटिंग एरिया में अपराध नियंत्रण तथा संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार रात आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक अनीता कुमारी, सीआईबी प्रभारी निरीक्षक अर्जुन कुमार यादव तथा जीआरपी की संयुक्त टीम स्टेशन पर सघन जांच कर रही थी
इसी दौरान यार्ड निरीक्षक पंकज कुमार ने सूचना दी कि ट्रेन संख्या 12322 मुंबई-हावड़ा मेल एक्सप्रेस के एस-3 कोच की सीट संख्या 41 और 43 पर बैठे दो यात्री एक पिट्ठू बैग में भारी मात्रा में नकदी लेकर यात्रा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही संयुक्त टीम ने ट्रेन में पहुंचकर दोनों यात्रियों को रोका और बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से 28 लाख रुपये नकद बरामद हुए।
पूछताछ में दोनों यात्री धनराशि के स्रोत के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और न ही नकदी से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर पाए। पकड़े गए युवकों की पहचान राहुल सोनी (38) और पुष्प कुमार (23), दोनों निवासी जबलपुर, मध्य प्रदेश के रूप में हुई।
घटना की सूचना तत्काल आयकर विभाग, वाराणसी को दी गई। सूचना मिलने पर आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों संदिग्धों, बरामद 28 लाख रुपये तथा पिट्ठू बैग को अपने कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। अब आयकर विभाग धनराशि के स्रोत, स्वामित्व और उसके परिवहन के उद्देश्य की विस्तृत जांच करेगा। दस्तावेज संतोषजनक नहीं मिलने पर आयकर अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।