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Gyanvapi case: अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी का मामला सुनवाई योग्य, 29 नवंबर की तारीख मिली

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Tue, 15 Nov 2022 04:02 PM IST
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सार

असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव द्वारा ज्ञानवापी पर दिए विवादित टिप्पणी के मामले में आज अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य बताया और अगली तारीख 29 नवंबर की दी। 

Gyanvapi case Hearing on the controversial remarks of Akhilesh Yadav and Asaduddin Owaisi today
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। - फोटो : amar ujala
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विस्तार

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के एक मामले पर आज  कोर्ट में सुनवाई हुई। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव द्वारा ज्ञानवापी पर दिए विवादित टिप्पणी के मामले को अदालत ने सुनवाई योग्य बताया।  साथ ही अगली तारीख 29 नवंबर की नीयत कर दी है। 

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ये है पूरा मामला 
वाराणसी के रामेश्वर निवासी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल वाद में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने ज्ञानवापी में वजू स्थल के पास मिले कथित शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और शिवलिंग को लेकर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।  

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