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ज्ञानवापी प्रकरण: व्यासजी का तहखाना वाद पर दो नवंबर को सुनवाई, वहीं मसाजिद कमेटी की याचिका पर मिली ये तारीख
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Wed, 01 Nov 2023 02:49 PM IST
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सार
सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से जिला जज की अदालत में दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तिथि नियत की गई है।
ज्ञानवापी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी का तहखाना जिलाधिकारी को सुपुर्द किए जाने की मांग को लेकर दाखिल किए गए वाद की सुनवाई मंगलवार को टल गई। यह वाद व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने दाखिल किया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि दो नवंबर नियत की है।
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मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई 10 नवंबर को
सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से जिला जज की अदालत में दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तिथि नियत की गई है। जिला जज के अवकाश पर होने के कारण उक्त याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, वहां मिली शिवलिंग जैसी आकृति की पूजा का अधिकार देने और मुस्लिमों का प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग करते हुए किरण सिंह विसेन अदालत में वाद दायर की थी। इस वाद पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) की अदालत ने 17 नवंबर 2022 को वाद को सुनवाई योग्य पाते हुए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति को खारिज कर दिया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से याचिका दायर की गई।
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