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कोर्ट की खबरें: ज्ञानवापी मूलवाद में सुनवाई टली, अगली तारीख 29 सितंबर को, राहुल गांधी के केस में 8 अक्तूबर को

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Fri, 26 Sep 2025 11:45 AM IST
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सार

Varanasi Latest News: ज्ञानवापी मूलवाद में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 सितंबर की तारीख तय की है। वहीं राहुल गांधी के केस में आठ अक्तूबर को सुनवाई होगी। 

Gyanvapi mosque case will Hearing September 29 Rahul Gandhi case will be heard on 8 October
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार

सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक भावना भारती की कोर्ट में बृहस्पतिवार को ज्ञानवापी के वर्ष 1991 के पुराने मुकदमे में सुनवाई टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। पिछले तिथि पर वादी रहे मृतक हरिहर पांडेय की बेटियों की ओर से दाखिल पक्षकार बनने संबंधित वाद में संशोधन की गुहार लगाई थी।

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पिछली तिथियों पर कोर्ट ने वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी को उक्त पद और मुकदमे से हटाने के आदेश में संशोधन के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। पक्षकार बनने संबंधित वाद पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 सितंबर तिथि तय की थी। 
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पिछले तिथि पर तीनों बेटियां की ओर से एक अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि उनके द्वारा दाखिल वादमित्र के हटाने संबंधित अर्जी को खारिज कर दिया जाए। मगर पक्षकार बनने संबंधित अर्जी में बेटियों की ओर से संशोधन कराना है। 

कहा गया कि वादी संख्या 5 जो प्राइवेट ट्रस्ट है और उसके सचिव खुद वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ही है, जो कि इस वाद में अनावश्यक और अनुचित पक्षकार है। इनको हटाना बहुत ही आवश्यक है।   

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राहुल गांधी के मामले में 8 अक्तूबर को होगी सुनवाई
हाईकोर्ट में स्टे के कारण राहुल गांधी के बयानबाजी मामले में बृहस्पतिवार को एसीजेएम चतुर्थ की कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। अगली तिथि आठ अक्तूबर नियत की गई है। राहुल गांधी के बयानबाजी के खिलाफ सारनाथ तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने न्यायालय में अभियोग पंजीकृत कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया था, जिसे अवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ नीरज त्रिपाठी ने 28 नवंबर 2024 को भारत सरकार से पूर्वानुमति नहीं होने पर खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ नागेश्वर मिश्र ने अपर सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की न्यायालय में पुनरिक्षण याचिका दायर की थी।  

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