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Gyanvapi Survey: अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, सुनवाई आज, सर्वे रोकने की मांग
Fri, 04 Aug 2023 09:21 AM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Fri, 04 Aug 2023 09:21 AM IST
सार
एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि एएसआई को सर्वे की इजाजत न दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा।
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अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि एएसआई को सर्वे की इजाजत न दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा।
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इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने भी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया। इसमें मांग की गई है कि अगर मुस्लिम पक्ष एएसआई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करता है तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुना जाए। दरअसल, एक वादी कैविएट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर करता है कि बिना उसका पक्ष सुने उसके खिलाफ कोई आदेश पारित न किया जाए।
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अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी।