सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   IIT BHU student cross-examined in gang molestation case hearing will resume on February 5th in varanasi

IIT BHU: सामूहिक दुष्कर्म मामले में आईआईटी की छात्रा से जिरह, पांच फरवरी को फिर होगी सुनवाई

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Wed, 04 Feb 2026 10:04 AM IST
विज्ञापन
सार

Varanasi News: आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान छात्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बयान दर्ज कराया। अब इस मामले में पांच फरवरी को फिर सुनवाई होगी। 

IIT BHU student cross-examined in gang molestation case hearing will resume on February 5th in varanasi
सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें छात्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बयान दर्ज कराया। मामले में आरोपी आनंद चौहान के अधिवक्ता ने जिरह पूरी की। अब पांच फरवरी को सुनवाई होगी।

Trending Videos


अदालत में जिरह के दौरान आनंद चौहान के अधिवक्ता ने पीड़ित छात्रा से सवाल किए। कई मौके ऐसे आए जब अभियोजन पक्ष की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया। अब मामले के आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल के अधिवक्ता छात्रा से जिरह करेंगे। इसकी प्रक्रिया पांच फरवरी से शुरू होगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसे भी पढ़ें; UP: कॉलोनाइजर हत्याकांड का सुपारी किलर बनारसी यादव मुठभेड़ में ढेर, 166 दिन बाद मारा गया एक लाख का इनामी बदमाश

प्रकरण के अनुसार दो नवंबर 2023 की रात आईआईटी बीएचयू के परिसर में बाइक सवार तीन आरोपियों ने आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed