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पुलिस कमिश्नर बोले: सड़क पर रस्सी के अंदर हों बराती, आतिशबाजी पर प्रतिबंध, लॉन के पास पार्किंग सबसे जरूरी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 04 Feb 2026 11:16 AM IST
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सार
Varanasi News: वाराणसी में लगन में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त ने बैठक कर मैरेज लॉन, बैंक्वेट हॉल, बैंड बाजा संचालकों को कई जरूरी निर्देश दिए।
पुलिस आयुक्त ने की बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
लगन में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को मैरेज लॉन, बैंक्वेट हॉल, बैंड बाजा संचालकों के साथ यातायात लाइन सभागार में बैठक की। पुलिस आयुक्त ने कहा कि सड़क पर बरात निकालने के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो। सड़क पर एक तिहाई का उपयोग करें और रस्सी लेकर चलें ताकि सड़क पर यातायात व्यवस्था बाधित न हो सके। लॉन, बैंक्वेट के तय पार्किंग में ही वाहन खड़े हो। लॉन के बाहर पार्किंग व्यवस्था के लिए तीन से चार कर्मचारियों को तैनात करें। सड़क पर आतिशबाजी और बैंड, डीजे प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस आयुक्त ने लॉन संचालकों को हिदायत दी कि वीडीए मानक के अनुसार पार्किंग में ही गाड़ियां खड़ी कराएं। पार्किंग स्थल में कुछ और पाया गया तो संबंधित का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा न होने दें और बरात मार्ग पूर्व निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करें। बैंड-बाजा संचालकों को आतिशबाजी, अत्यधिक शोर करने और जन सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया।
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डीजे संचालकों को रात 10 बजे के बाद डीजे बंद कराने, 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि न करने और वाहन को यातायात बाधित स्थान पर न खड़ा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरि मीणा आदि है।
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पुलिस आयुक्त ने लॉन संचालकों को हिदायत दी कि वीडीए मानक के अनुसार पार्किंग में ही गाड़ियां खड़ी कराएं। पार्किंग स्थल में कुछ और पाया गया तो संबंधित का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा न होने दें और बरात मार्ग पूर्व निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करें। बैंड-बाजा संचालकों को आतिशबाजी, अत्यधिक शोर करने और जन सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया।
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डीजे संचालकों को रात 10 बजे के बाद डीजे बंद कराने, 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि न करने और वाहन को यातायात बाधित स्थान पर न खड़ा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरि मीणा आदि है।
