UP Chunav 2022: वाराणसी में नामांकन कल से शुरू होगा, 21 फरवरी तक नाम वापसी और 7 मार्च को मतदान
प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था आठ अलग अलग कक्ष में होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि नामांकन सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक किया जा सकता है।
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विधानसभा चुनाव के सातवें चरण की अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी हो जाएगी। इसके साथ ही वाराणसी की आठों विधानसभाओं की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में ही अलग-अलग कक्ष में नामांकन स्थल बनाया गया है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
नामांकन स्थल तक उम्मीदवार के साथ दो और लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। उधर, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने कैंप कार्यालय पर मंगलवार को बैठक कर सभी निर्वाचन व सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया में 10 फरवरी को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा।
17 फरवरी नाम निर्देशन दाखिल करने का अंतिम दिन होगा। सार्वजनिक अवकाश के दिनों में नामांकन दाखिल नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में 12 फरवरी को द्वितीय शनिवार और 13 फरवरी को रविवार के चलते नामांकन नहीं होगा। नाम निर्देशन की जांच 18 फरवरी को होगी और नाम वापसी 21 फरवरी तक की जाएगी।
7 मार्च को मतदान तथा मतगणना 10 मार्च को होगी। प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था आठ अलग अलग कक्ष में होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि नामांकन सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक किया जा सकता है।
इन जगहों पर होगा नामांकन
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 384-पिण्डरा का नामांकन स्थल अपर जिला मजिस्ट्रेट ( प्रोटोकॉल) वाराणसी के न्यायालय कक्ष में, 385-अजगरा (अ.जा.) हेतु बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी वाराणसी न्यायालय कक्ष, 386- शिवपुर हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी न्यायालय कक्ष, 387- रोहनियां हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) वाराणसी न्यायालय कक्ष में किया जायेगा।
इसी क्रम में 388- वाराणसी उत्तरी का अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) वाराणसी न्यायालय कक्ष, 389- वाराणसी दक्षिणी हेतु अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) वाराणसी न्यायालय कक्ष, 390- वाराणसी कैंटोनमेंट हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) वाराणसी न्यायालय कक्ष, 391- सेवापुरी हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (ना/आ) वाराणसी न्यायालय कक्ष में किया जायेगा।
नामांकन करने वालों के लिए माननी होंगी यह शर्त
- भारत का नागरिक हो और प्रदेश के किसी भी विधानसभा का मतदाता हो
- उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष से कम न हो, मतदाता सूची की साक्ष्य प्रति भी देनी होगी
- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यीय दल के प्रत्याशी को एक एक प्रस्तावक व निर्दलीय उम्मीदवार को 10 प्रस्तावक चाहिए
- प्रस्तावक संबधित विधानसभा का हो और कोई भी उम्मीदवार को दो से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र से नहीं लड़ सकता
- सामान्य जाति के प्रत्याशी के लिए 10 हजार और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए पांच हजार जमानत राशि
- नामांकन से एक दिन पहले निर्वाचन उपयोग के लिए नया बैंक खाता खोलना जरूरी