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VIDEO : The person found guilty of stealing a mobile phone in Bhiwani was sentenced to 5 years imprisonment and a fine of Rs 25,000
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VIDEO : भिवानी में मोबाइल चोरी मामले में दोषी व्यक्ति को पांच साल की कैद और 25 हजार जुर्माना की सजा
भिवानी में मोबाइल चोरी मामले में अतिरिक्त सेसन जज की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
शहर के सेक्टर 13 निवासी महावीर सिंह शेखावत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि एक सितंबर 2019 को खरककलां रेलवे स्टेशन पर उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। इस संबंध में दो नवंबर को पुलिस में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मोबाइल फोन को एक्टिव मिलने पर आरोपी युवक को ट्रेस किया और उसे गिरफ़्तार कर लिया। आरोपी की पहचान कलिंगा निवासी मनोज उर्फ कुकु के रूप में की गई थी।
आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेजा गया था। पुलिस ने इस संबंध में चालान न्यायालय में पेश किया। इसी मामले में सुनवाई के दौरान एएसजे आशीष शर्मा की अदालत ने मनोज उर्फ कुकु को मोबाइल चोरी मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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