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GST Reforms: Will LPG cylinder prices change after the GST cut? | AmarUjala | LPG | GST
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GST Reforms: GST कट के बाद बदलेंगे LPG सिलेंडर के दाम? | AmarUjala | LPG | GST
वीडियो डेस्क, अमर उजाला Published by: तन्मय बरनवाल Updated Fri, 19 Sep 2025 02:03 PM IST
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22 सितंबर से सब बदलने जा रहा है। जीएसटी की हाल के बैठक में बड़े बदलाव पर मुहर लगी है, जहां हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्पादों को 5 फीसदी और 18 फीसदी की दर में लाया गया है। इतना ही नहीं इसके साथ ही कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स को शून्य करने का निर्णय लिया गया है। खबरों की मानें तो ये बदलाव 22 सितंबर को नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगे। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या इन बदलावों का असर एलपीजी सिलेंडर की कीमत पर पड़ेगा या नहीं।
तो स्थिति साफ है कि हाल ही में 3 सितंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में एलपीजी पर लगने वाले जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 22 सिंतबर से लागू हो रही दरों में भी घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की जीएसटी दरें पहले जैसी ही रहेंगी। इसका मतलब है कि नागरिकों को सिलेंडर पर पहले जितनी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर क्या आप जानते हैं कि घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों पर जीएसटी दरें अलग-अलग होती हैं। नहीं जानते तो जान लीजिए, घरेलू उपयोग के लिए सब्सिडी और गैर-सब्सिडी दोनों तरह के सिलेंडरों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है। वहीं दूसरी तरफ होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, फूड ट्रक, मेस किचन और इंडस्ट्रियल हीटिंग जैसे कॉमर्शियल उपयोग पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होता है।
GST सुधार होने के बावजूद घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर पर दरों में बदलाव नहीं होने से आम लोगों और व्यापारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि, कई चीजों पर टैक्स कटौती से रोजमर्रा की कुछ जरूरतें सस्ती होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वस्तुओं के लिए नई केंद्रीय जीएसटी (CGST) दरें अधिसूचित कर दी हैं। आपको बता दे की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। जो केंद्र के बाद राज्यों को भी अब इसी आधार पर वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाली राज्य जीएसटी (SGST) दरें अधिसूचित करनी होंगी। इस बीच आप ये भी जान लीजिए की GST से आने वाला राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाता है। यानि राज्य और केंद्र का कलेक्शन बराबर-बराबर होगा।
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