ग्वालियर के जिला न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने के एक मामले में सेना के पूर्व जवान और और उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला मृतका के सात साल के बेटे की गवाही के आधार पर सुनाया है।
दरअसल, साल 2020 में गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाले आर्मी से रिटायर्ड राकेश सिकरवार की पत्नी अनुराधा की छत से गिरने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। राकेश और उसकी मां ने अनुराधा की मौत को एक हादसा बताया गया था। लेकिन, पुलिस ने मामले की छानबीन की तो अनुराधा की हत्या की बात सामने आई। अनुराधा को पति राकेश सिकरवार और उसकी सास मालती सिकरवार ने छत से धक्का दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।
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मृतका के बेटे ने दी गवाही
इस हत्या का चश्मदीद गवाह कोई और नहीं, मृतका अनुराधा सिकरवार का सात साल का बेटा था। उसने सहज भाव से घटना का पूरा आंखों देखा हाल पुलिस को सुनाया। इसके बाद पुलिस आरोपी पति और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने तमाम साक्ष्य एकत्रित कर कोर्ट में मामले का चालान पेश किया। पांच साल चली सुनवाई के दौरान अनुराधा के बेटे की गवाही भी हुई। बच्चे की गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी मां-बेटे को अनुराधा की हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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पत्नी की हत्या से कुछ दिन पहले रिटायर्ड हुआ था आरोपी
शासकीय अधिवक्ता जगदीश शाक्यवार ने बताया कि अनुराधा की हत्या से पहले भी उसे दहेज के लिए आरोपियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। मामला थाने तक भी पहुंचा, लेकिन राजीनामा होने के बाद अनुराधा वापस ससुराल लौट गई थी। अनुराधा की हत्या से कुछ दिन पहले ही उसका पति राकेश आर्मी से रिटायर्ड हुआ था।
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