नगर निगम के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल खान द्वारा नहीं गाया गया था। यह मामला काफी सुर्खियों में रहा और इसके बाद भाजपा ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा था। उसके बाद भाजपा पार्षद की ओर से पूरे मामले में इंदौर के एमजी रोड थाने में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल खान के खिलाफ धार्मिक भावना आहत होने से संबंधित एक प्रकरण दर्ज करवाया गया था। इसे लेकर फौजिया शेख ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया।
एमजी रोड पुलिस ने इस पूरे ही मामले में दोनों कांग्रेस पार्षद के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। पुलिस ने दोनों कांग्रेस पार्षदों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए, लेकिन दोनों कांग्रेस पार्षदों की ओर से किसी तरह के कोई जवाब एमजी रोड पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। वहीं, दूसरी और इस पूरे मामले को लेकर इंदौर की जिला कोर्ट में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम की ओर से एक अग्रिम जमानत आवेदन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर पुलिस ने आपत्ति ली और आवेदन निरस्त करने की मांग की।
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इस दौरान अपर लोक अभियोजन अधिकारी अभिजीत सिंह राठौड़ ने कोर्ट के समक्ष इस बात की जानकारी दी कि पार्षद फौजिया शेख अलीम द्वारा वंदे मातरम का अपमान किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वंदे मातरम मुस्लिम धर्म में नहीं गाया जा सकता है, इसलिए मैं इसको नहीं गा सकती हूं। वहीं, उन्होंने इस दौरान यह भी बात कही कि हिंदू धर्म मरने के बाद अस्थियों को गंगा में प्रभावित किया जाता है जो अरब सागर में मिलती है, फिलहाल जिस तरह से पार्षद फौजिया शेख आलिम और रुबीना इकबाल खान द्वारा अलग-अलग तरह के तर्क वंदे मातरम नहीं गाने को लेकर दिए जा रहे थे, उससे संबंधित कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत अपर लोक अभियोजन अधिकारी अभिजीत सिंह राठौर द्वारा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
कोर्ट ने अपर लोक अभियोजन अधिकारी अभिजीत सिंह राठौर के तर्कों से सहमत होते हुए कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिए कि वह पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करें। कोर्ट ने पुलिस को दोनों पार्षदों को नोटिस देकर जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।