मंडला शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार शाम मुख्य चौराहों पर चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट लगाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए करीब 70 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
मोबाइल कोर्ट की टीम ने नेहरू स्मारक चौक, आंगन तिराहा (महाराजपुर) और कटरा बायपास पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, वाहनों में काली फिल्म और हूटर का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को रोककर मौके पर ही चालान बनाए गए।
ये भी पढ़ें- एमपी के धार में भीषण हादसा: ट्रॉला से भिड़ी ईको वैन; गुजरात के छह लोगों की दर्दनाक मौत
जज और पुलिस टीम ने की वाहनों की जांच
नेहरू स्मारक चौक पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद जफर और न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद सैफी न्यायिक कर्मचारियों के साथ मौजूद रहे। वहीं आंगन तिराहा पर न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. अल्तमश रहमान और न्यायिक मजिस्ट्रेट वत्सला प्रजापति ने पुलिस बल और न्यायिक कर्मचारियों के साथ वाहनों की जांच की।
कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। अधिकारियों ने बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन, बीमा और नंबर प्लेट के वाहन नहीं चलाने की अपील की। वहीं चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आगे भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाना भी है।