मालखेड़ी रोड स्थित सर्वजन अस्पताल के संचालक लक्ष चुग के खिलाफ बिना लाइसेंस सोनोग्राफी और ईको मशीन का संचालन करने पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि अस्पताल में पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर यह गतिविधि संचालित की जा रही थी। लक्ष चुग, जिला अस्पताल के डॉक्टर अंश चुग के भाई हैं।
जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल को जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में छापा मारकर जांच की थी। जांच के दौरान पाया गया कि अस्पताल में बिना अनुमति के सोनोग्राफी और ईको मशीन का संचालन हो रहा था। इस आधार पर अस्पताल को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। जांच रिपोर्ट 17 अप्रैल को प्रस्तुत की गई, जिसमें नियम उल्लंघन की पुष्टि की गई।
इस मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. के. वर्मा ने थाना कोतवाली को पत्र भेजकर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी। जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने लक्ष चुग के खिलाफ पांच धाराओं में केस दर्ज किया है।
टीआई सौरभ पांडे ने बताया कि सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त पत्र के आधार पर कार्रवाई की गई है। अस्पताल संचालक पर बिना लाइसेंस अस्पताल संचालन और बिना पंजीकरण सोनोग्राफी मशीन चलाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि अभी मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज जब्त किए जाने हैं, जिसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। मशीनों और दस्तावेजों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
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बता दें कि कुछ माह पहले भी अस्पताल में अनियमितताओं के चलते ऐसी ही कार्रवाई की गई थी, जिसमें अस्पताल को सील किया गया था। इसके बावजूद जिला मुख्यालय के अस्पतालों में इस तरह की लापरवाहियां सामने आना जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं