जिला दण्डाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन कर बिना अनुमति जुलूस निकालने और निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे बजाने के मामले में महिदपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने जुलूस के आयोजक और डीजे संचालक सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि गंगावाड़ी मेला रोड, महिदपुर से फकीर मोहल्ला क्षेत्र के कुछ लोग डीजे वाहन क्रमांक MP13GB2143 के साथ जुलूस निकालते हुए तेज आवाज में डीजे बजाकर धुलेट तिराहा रोड की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही महिदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस ने जुलूस के आयोजक साबिर शाह, निवासी फकीर मोहल्ला, से जुलूस निकालने की अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे। इस पर उसने बताया कि जुलूस के लिए किसी प्रकार की शासकीय अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं डीजे संचालक विनोद, निवासी रामलीला मैदान, महिदपुर, से भी डीजे संचालन की अनुमति मांगी गई, लेकिन वह भी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
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पुलिस के मुताबिक जुलूस में करीब 600 पुरुष और महिलाएं शामिल थे। मौके पर डीजे निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में संचालित किया जा रहा था, जिससे आमजन और आसपास के रहवासियों की शांति एवं स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे थे।
इस पर महिदपुर थाना पुलिस ने आयोजक साबिर शाह, अन्य आयोजनकर्ताओं तथा डीजे संचालक विनोद के विरुद्ध अपराध क्रमांक 295/2026 दर्ज किया है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223(बी) तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 7/15 के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।
जिला प्रशासन ने पहले ही बिना अनुमति जुलूस निकालने और निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। महिदपुर पुलिस की यह कार्रवाई उन्हीं निर्देशों के तहत की गई है।