महिला से दुष्कर्म कर उसकी अश्लील तस्वीरें लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। छह साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब जाकर पीड़िता को न्याय मिला।
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह ने बताया कि पीड़िता ने 15 जुलाई 2019 को सायला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि घटना से करीब एक माह पहले वह जंगल में बकरियां चराने गई थी, तभी आरोपी सोमताराम उर्फ सोमाराम भील ने उसे पकड़कर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींच लिए। आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो फोटो सोशल मीडिया पर डाल देगा।
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डर के कारण पीड़िता ने यह बात शुरुआत में किसी को नहीं बताई लेकिन आरोपी काम के बहाने उसके घर आने लगा और दोबारा गलत काम के लिए दबाव डालने लगा। जब पीड़िता ने अपने पति को यह बात बताई और आरोपी को घर आने से मना किया तो उसने फोटो वायरल करने की धमकी दी। आखिरकार जुलाई 2019 में महिला ने हिम्मत जुटाकर मामला दर्ज करवाया।
पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने 17 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 376 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।