{"_id":"6986a675f4b547597305f023","slug":"big-news-related-to-jodhpur-railway-railway-officials-gave-instructions-jodhpur-news-c-1-1-noi1400-3924766-2026-02-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"Jodhpur News: ट्रेन यात्रा में पहचान पत्र की अनिवार्यता सख्त, बिना वैध आईडी यात्री माना जाएगा बिना टिकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jodhpur News: ट्रेन यात्रा में पहचान पत्र की अनिवार्यता सख्त, बिना वैध आईडी यात्री माना जाएगा बिना टिकट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: जोधपुर ब्यूरो Updated Sat, 07 Feb 2026 09:57 AM IST
Link Copied
रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आरक्षित श्रेणी में यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे बोर्ड के नए निर्देशों के तहत अब बिना वैध पहचान पत्र यात्रा करने वाले यात्री को बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
रेलवे बोर्ड के निर्देश, जोधपुर मंडल में सख्ती
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा भारतीय रेलवे में लागू किए गए नवीन निर्देशों में इस व्यवस्था को स्पष्ट रूप से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जोधपुर मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन टिकट जांच अभियान के तहत यह व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन नए निर्देशों के बाद इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि टिकट जांच कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों को इन निर्देशों की जानकारी दे दी गई है और सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
बिना पहचान पत्र यात्रा पर होगी कार्रवाई
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार, आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री से यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र का मूल दस्तावेज अनिवार्य रूप से जांचा जाएगा। यदि कोई यात्री पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और रेलवे नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
समूह में यात्रा करने वालों के लिए भी नियम सख्त
समूह में यात्रा करने वाले यात्रियों के मामले में भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित टिकट पर दर्ज यात्रियों में से कम से कम एक यात्री के पास मूल पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। यदि समूह में कोई भी यात्री पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो पूरे समूह को बिना टिकट यात्रा की श्रेणी में रखते हुए जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
दिव्यांगजन और रियायत कोटा धारकों के लिए भी जरूरी दस्तावेज
दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, छात्र और अन्य विशेष आरक्षण या रियायत कोटा के अंतर्गत यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अपनी पात्रता से संबंधित वैध दस्तावेज यात्रा के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पात्रता प्रमाणित नहीं होने की स्थिति में रेलवे द्वारा दी गई रियायत निरस्त कर पूरा किराया वसूला जाएगा।
यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने की पहल
सीनियर डीसीएम ने बताया कि पहचान पत्र की अनिवार्यता से न केवल यात्रियों की सुरक्षा में इजाफा होगा, बल्कि फर्जी टिकटों और अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। यह निर्देश रेलवे बोर्ड के यात्री विपणन निदेशक (टू) की ओर से जारी किए गए हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।