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गोंडा: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, बंटी मिठाई, मनाया गया जश्न
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन शोषण मामले में कैसरगंज के पूर्व सांसद और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को सोमवार को बरी कर दिया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने सुबह 10 बजे फैसला सुनाया।
फैसला आते ही बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। विश्नोहरपुर स्थित उनके आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक जुट गए। उन्होंने ढोल-नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार किया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।
अदालत ने दो जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था। तब से लेकर अब तक 1133 दिनों में अदालत में कुल 127 सुनवाई हुई। बृजभूषण शरण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे। 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए थे, जिसके बाद मामले का ट्रायल शुरू हुआ था।
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