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ककरौली के अविवाहित राजेंद्र सैनी (28) की हत्या के मामले में दोषी मेरठ के गजेंद्र उर्फ गीलू (38) और रामकरण उर्फ सावन गिरी (75) को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी वीरसैन की डेढ़ साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। अवैध संबंधों के शक में आठ साल पहले कपड़े से गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को खेत में पेट्रोल से जला दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-03 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने फैसला सुनाया। अपराध को विरल से विरलतम माना गया।
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