जिला अदालत ने कौड़िहार ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी का करीब 49 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। साथ ही उस पर अत्यंत गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप हैं। इन तथ्यों के आधार पर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सीमा सिंह प्रथम ने सुनाया है।
Court : कौड़िहार ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर को झटका, जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 16 Oct 2025 01:52 PM IST
सार
जिला अदालत ने कौड़िहार ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी का करीब 49 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। साथ ही उस पर अत्यंत गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप हैं।
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