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UP: बरेली में बरातघरों के ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, दो दिन बाद थमे बुलडोजर; सपा नेता को राहत

संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 05 Dec 2025 09:15 AM IST
सार

बरेली में आजम खां के करीबी सपा नेता सरफराज वली खान और राशिद खां को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बरातघरों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही बीडीए की टीम ने कार्रवाई रोक दी। 

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Supreme Court stays demolition of marriage halls in Bareilly
सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक - फोटो : अमर उजाला

बरेली के सूफी टोला स्थित सपा नेता सरफराज वली खान और राशिद खां के ऐवान-ए-फरहत और गुड मैरिज हॉल पर लगातार तीसरे दिन बृहस्पतिवार की सुबह 11:30 बजे बीडीए के दो बुलडोजर ने प्रहार करना शुरू किया। उसी दौरान बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार के मोबाइल फोन की घंटी बजी।



दूसरी ओर से बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने कार्रवाई रोकने और मौके से बुलडोजर व पोकलेन लेकर वापस लौटने के लिए कहा। इस पर संयुक्त सचिव ने अन्य अधिकारियों को उपाध्यक्ष के संदेश को बताया और फिर सभी वापस लौट गए। दो दिन हुई कार्रवाई में दोनों मैरिज हॉल का लगभग 30-30 प्रतिशत हिस्सा ध्वस्त किया जा गया है। कार्रवाई रुकने के बाद सरफराज व राशिद और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली।

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Supreme Court stays demolition of marriage halls in Bareilly
दो दिन बाद रुकी कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला
सूफी टोला स्थित सपा नेता सरफराज वली खान और राशिद खां के मैरिज हॉल पर दो दिन से चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आदेश के बाद बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के अफसर बुलडोजर और एक पोकलेन लेकर दोपहर वापस लौट गए। 
 
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे एडवोकेट वैभव माथुर - फोटो : अमर उजाला
10 दिसंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
सरफराज के अधिवक्ता वैभव माथुर ने बताया कि फरहत जहां एवं अन्य बनाम उप्र राज्य एवं अन्य के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत हाईकोर्ट जाएं। एक हफ्ते यानी 10 दिसंबर तक याचिकाकर्ताओं को अंतरिम प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तब तक दोनों पार्टी यथास्थिति बनाए रखेंगे। 
 
Supreme Court stays demolition of marriage halls in Bareilly
सपा नेता सरफराज वली खान व उनके परिजन - फोटो : अमर उजाला
याचिकाकर्ताओं में रऊफ रहीम, वसीम अख्तर खान, रिजवान अहमद, शकील अहमद, हिमांशु गुप्ता, मोहम्मद तौहीद, मोहम्मद इमनरान सिद्दीकी व शाह आलम आदि शामिल हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखते ही देखते सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म भी वायरल हुआ।
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दो दिन तक हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला
जब हॉल बना था तब नहीं पास होते थे भवन का नक्शा
सरफराज के बेटे सैफ वली खान ने कहा कि जब मैरिज हॉल बना था, उस समय न बीडीए था और न भवन का नक्शा पास होने की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि बीडीए में वर्ष 2018 में मैरिज लॉन के कंपाउंडिंग का पैसा जमा किया था, उसकी रसीद आज भी उनके पास है। इसके बावजूद बीते शनिवार को अचानक नोटिस थमाकर मंगलवार से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
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