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Bareilly News: बरेली में सपा नेता के बरातघर पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम रोक, वापस लौटी बीडीए की टीम

संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 04 Dec 2025 10:49 PM IST
सार

बरेली के सूफी टोला स्थित दो बरातघरों पर बीडीए की टीम कार्रवाई करने गई जरूर, लेकिन कुछ ही देर में वापस चली गई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 

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Supreme Court stays bulldozer action on SP leader's marriage hall in Bareilly
पोकलैंड मशीन से हुई थी कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली के सूफी टोला स्थित सपा नेता सरफराज वली खान और राशिद खां के मैरिज हॉल पर दो दिन से चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आदेश के बाद बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के अफसर बुलडोजर और एक पोकलेन लेकर दोपहर वापस लौट गए।

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सपा नेता सरफराज वली खान और राशिद खां पर आरोप है कि वह 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के सूत्रधार आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के करीबी हैं। अवैध निर्माण के आरोप में सरफराज के ऐवान-ए-फरहत और राशिद के गुड मैरिज हॉल के खिलाफ 12 अक्तूबर 2021 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ था।
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कहा-आजादी से पहले बना था मैरिज हॉल
सपा नेता सरफराज वली खान का मैरिज हॉल उनकी पत्नी फरहत जहां के नाम पर है। सरफराज ने कहा कि हमारे बिल्डिंग की ईंटें 1942 और 1946 की हैं। बिल्डिंग तब बनी थी जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। मैं सपा सरकार में हज कमेटी का सदस्य था। अब इस वक्त हमारा जमाना तो है नहीं... जिसका जमाना है वो जो चाहे कह और कर सकते हैं। कहा कि मौलाना तौकीर रजा खान से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। अब वह हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाएंगे।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि प्राधिकरण विधिसम्मत तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा था। हम न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। मैरिज हॉल संचालक हाईकोर्ट जाएंगे तो प्राधिकरण भी अपना पक्ष ठोस तथ्यों के साथ रखेगा। 

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