सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Court will examine the legality of the termination rules for AMU teachers

High Court : एएमयू शिक्षकों की सेवा समाप्ति नियम की वैधानिकता को परखेगा कोर्ट, 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 09 Apr 2026 01:33 PM IST
विज्ञापन
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के उस नियम की वैधानिकता की जांच करेगा, जिसके तहत कार्यकारी परिषद (ईसी) के दो-तिहाई बहुमत से किसी शिक्षक की सेवा समाप्त की जा सकती है।

High Court: Court will examine the legality of the termination rules for AMU teachers
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के उस नियम की वैधानिकता की जांच करेगा, जिसके तहत कार्यकारी परिषद (ईसी) के दो-तिहाई बहुमत से किसी शिक्षक की सेवा समाप्त की जा सकती है। विवि से बर्खास्त डॉ.तंजीम फातिमा याचिका पर न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ 16 अप्रैल को दोपहर दो बजे सुनवाई करेगी।

Trending Videos

याची ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 40(3)(बी) को चुनौती दी है। याची की सेवा समाप्ति के खिलाफ यह कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही है। इससे पहले भी अदालत ने हस्तक्षेप किया था पर 19 मई 2014 को कार्यकारी परिषद ने पुनः बहुमत से उनकी बर्खास्तगी के फैसले को दोहराया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अब याची ने बर्खास्तगी की इस प्रक्रिया की वैधानिकता की चुनौती दी है। याची का तर्क है कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। यह प्रावधान शिक्षक को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं देता और न ही बहुमत से लिए गए निर्णय में बर्खास्तगी के ठोस कारण बताने की जरूरत भी नहीं होती। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि जब कोई निर्णय मतदान के जरिये होता है तो उसमें विस्तृत कारणों के बजाए प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत होता है। लिहाजा, मामला विचारणीय है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed