High Court : सजा माफी और समय पूर्व रिहाई की नीति पर कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 12 Apr 2026 12:22 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा माफी और समय पूर्व रिहाई नीति पर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। 25 मई को मामले की सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।