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UP: रिटेल चेन स्टोर में बिक रहा था घटिया साबूदाना, जांच में खुलासा; कोर्ट ने लगाया 1.15 लाख का जुर्माना

Mon, 06 Jul 2026 10:08 AM IST
Dhirendra Singh प्रखर दीक्षित, अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
प्रखर दीक्षित, अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 06 Jul 2026 10:08 AM IST
सार

आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में विशाल मेगा मार्ट में बिक रहा साबूदाना मानकों पर खरा नहीं उतरा। एडीएम सिटी कोर्ट ने स्टोर मैनेजर पर 40 हजार और निर्माता कंपनी पर ₹75 हजार का जुर्माना लगाते हुए एक महीने में राशि जमा करने के आदेश दिए।

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Agra Court Fines Vishal Mega Mart and Manufacturer 1.15 Lakh for Selling Substandard Sago
साबूदाना - फोटो : Freepik.com

विस्तार

 अधोमानक (सब-स्टैंडर्ड) साबूदाना बेचने पर एडीएम सिटी ने नामी रिटेल चेन विशाल मेगा मार्ट के मैनेजर पर 40 हजार रुपये और निर्माता कंपनी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत यह कार्रवाई की गई है। एडीएम ने स्टोर के मैनेजर और साबूदाना पैक करने वाली फरीदाबाद की कंपनी दोनों को लापरवाही का दोषी पाया है।
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मामले के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवींद्र सिंह परमार ने 24 फरवरी 2025 को भगवान टॉकीज क्रॉसिंग के पास स्थित विशाल मेगा मार्ट का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान वहां फर्स्ट क्रॉप ब्रांड के साबूदाने के 200 ग्राम वाले 100 पैकेट बिक्री के लिए रखे मिले थे। मिलावट का संदेह होने पर अधिकारियों ने नियमानुसार साबूदाने के चार पैकेट नमूने के तौर पर खरीदे और उन्हें जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेजा। 15 अप्रैल 2025 को आई खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में साबूदाने को मानकों से कमतर पाया गया, जो कि अधिनियम की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन था।

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इसके बाद विभाग ने सहायक आयुक्त (खाद्य)-II की अनुमति से न्यायालय में वाद दायर किया। अदालत की ओर से प्रतिवादियों को दिसंबर 2025 में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद न तो स्टोर प्रबंधन की ओर से कोई हाजिर हुआ और न ही कोई स्पष्टीकरण दाखिल किया गया।

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प्रतिवादियों के लगातार गैर-हाजिर रहने पर अदालत ने मामले में एकपक्षीय कार्रवाई की। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और लैब रिपोर्ट के आधार पर एडीएम सिटी कोर्ट ने विशाल मेगा मार्ट के मैनेजर वीरेंद्र सिंह पर 40 हजार रुपये और हरियाणा के फरीदाबाद की साबूदाने की निर्माता व पैकर कंपनी मैसर्स पैसिफिक फूड कॉर्पोरेशन पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई, तो इसकी वसूली भू-राजस्व की तरह सख्ती से की जाएगी।

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