{"_id":"6a068b61e52780339402e1ba","slug":"big-update-on-lpg-gas-connection-transfer-name-change-now-easier-new-rules-bring-relief-to-consumers-2026-05-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"LPG: गैस कनेक्शन पर नया अपडेट, ट्रांसफर की प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव; इन उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
LPG: गैस कनेक्शन पर नया अपडेट, ट्रांसफर की प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव; इन उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 15 May 2026 10:50 AM IST
विज्ञापन
सार
अब एलपीजी गैस कनेक्शन को अपने नाम कराना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। परिजन की मृत्यु के बाद या अन्य व्यक्ति के कनेक्शन को भी नियमों के अनुसार ट्रांसफर किया जा सकता है। नई व्यवस्था के तहत पुरानी सिक्योरिटी राशि में ही नामांतरण होगा, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और कागजी प्रक्रिया भी सरल हो गई है।
गैस कनेक्शन
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
विस्तार
गैस कनेक्शन ट्रांसफर के बारे में उपभोक्ताओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। अब कोई भी परिवार बिना वैध गैस कनेक्शन के परेशान न रहे। दूसरों के नाम का गैस कनेक्शन अब अपने नाम कराना आसान हो गया है। परिजन या परिचित के निधन पर उसी जमानत राशि में कनेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा।
Trending Videos
जिले में 13 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ता हैं। 10 लाख की केवाईसी हो चुकी है। करीब 3 लाख उपभोक्ताओं की ई केवाईसी अधूरी है। इधर, नए कनेक्शन बंद हैं लेकिन पुराने कनेक्शन आसानी से ट्रांसफर हो रहे हैं। कई परिवार वर्षों से किसी और के नाम की गैस डायरी का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता।
विज्ञापन
विज्ञापन
ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि हर घर में वैध कनेक्शन हो और उपभोक्ताओं को भविष्य में किसी तकनीकी या कागजी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए कनेक्शन ट्रांसफर के नियमों को आसान किया गया है।
कनेक्शन ट्रांसफर के नियम
रक्त संबंधियों के लिए
यदि किसी मूल कनेक्शन धारक का निधन हो जाता है, तो उनके रक्त संबंधी आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर कनेक्शन अपने नाम करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई नई सिक्योरिटी राशि नहीं देनी होगी, पुरानी प्रतिभूति राशि पर ही कनेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा।
ये भी पढ़ें - UP: चाइनीज कंपनियां खरीद रहीं भारत के 'हैंडसम' युवक, फिर कराते हैं ये काम; मर्चेंट नेवी के पूर्व कैप्टन नागेश गिरफ्तार
रक्त संबंधियों के लिए
यदि किसी मूल कनेक्शन धारक का निधन हो जाता है, तो उनके रक्त संबंधी आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर कनेक्शन अपने नाम करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई नई सिक्योरिटी राशि नहीं देनी होगी, पुरानी प्रतिभूति राशि पर ही कनेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा।
ये भी पढ़ें - UP: चाइनीज कंपनियां खरीद रहीं भारत के 'हैंडसम' युवक, फिर कराते हैं ये काम; मर्चेंट नेवी के पूर्व कैप्टन नागेश गिरफ्तार
अन्य व्यक्तियों के लिए
यदि आप किसी अन्य व्यक्ति (जो रक्त संबंधी नहीं है) के नाम का गैस कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसे भी वैध रूप से अपने नाम करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ पुरानी और वर्तमान सिक्योरिटी राशि के बीच का अंतर जमा करना होगा।
ये भी पढ़ें - UP: चंबल में लौटी जंगल की रौनक, घड़ियालों संग अब सिवेट कैट और दुर्लभ जीवों का सुरक्षित बसेरा; देखें तस्वीरें
यदि आप किसी अन्य व्यक्ति (जो रक्त संबंधी नहीं है) के नाम का गैस कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसे भी वैध रूप से अपने नाम करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ पुरानी और वर्तमान सिक्योरिटी राशि के बीच का अंतर जमा करना होगा।
ये भी पढ़ें - UP: चंबल में लौटी जंगल की रौनक, घड़ियालों संग अब सिवेट कैट और दुर्लभ जीवों का सुरक्षित बसेरा; देखें तस्वीरें