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UP: नए साल का जश्न करने वाले ध्यान दें, क्या आपने ले ली है अनुमति... छह माह की जेल और 20 हजार का जुर्माना

अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 25 Dec 2024 09:47 AM IST
सार

आगरा में नए साल के जश्न की तैयारियां कर रहे हैं, तो आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के जश्न मनाते हुए पकड़े गए तो छह माह की जेल और 20 हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

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celebrating New Year Party pay attention have you taken permission Six months jail and a fine of 20 thousand r
नया साल 2025 - फोटो : Amar Ujala
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आगरा में होटल, डिस्को, रूफटॉप में क्रिसमस या नए साल के जश्न की अनुमति नहीं ली तो कार्यक्रम में खलल पड़ सकता है। क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात महफिल सजाने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति आयोजन करने पर 6 माह जेल और 20 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। 
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जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के अनुसार इच्छुक लोग www.upgst.com/enterainmenttax/ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद मजिस्ट्रेट स्तर से अनुमति जारी की जाएगी।
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