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Agra: बिजली के खंबों से लाखों रुपये के कॉपर के तार चोरी, लेकिन नहीं मिला सबूत; 19 साल बाद आरोपी हुए बरी

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 11 Apr 2026 12:09 PM IST
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सार

कॉपर तार चोरी के 19 साल पुराने मामले में पर्याप्त साक्ष्य न होने पर अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष स्वतंत्र गवाह और बरामद माल पेश नहीं कर सका, जिससे केस कमजोर पड़ गया।

Court Acquits Accused in 19-Year-Old Copper Wire Theft Case Over Lack of Evidence
court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

आगरा में बिजली के खंबों से लाखों रुपये के कॉपर के तार व अन्य सामान चोरी करने में मामले में अभियोजन पक्ष अदालत में स्वतंत्र गवाह और चोरों से बरामद माल पेश नहीं कर सका। विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध ज्ञानेंद्र राव ने साक्ष्य के अभाव में 19 साल बाद आरोपी रवी अग्रवाल और धर्मवीर उर्फ धर्मेंद्र को बरी करने के आदेश दिए।
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थाना खेरागढ़ में प्राथमिकी के अनुसार तत्कालीन अवर अभियंता बीएस त्यागी ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 27 सितंबर 2006 की रात चोर गांव धंसपुरा से गढ़ी करना के बीच 11 केवी फीडर की लाइन के कॉपर के तार व अन्य सामान चोरी करके ले गए। पुलिस ने विवेचना के दौरान चोरी के आरोप में हरीपर्वत थाना क्षेत्र के विजय नगर निवासी रवी अग्रवाल और थाना खेरागढ़ के गांव गढ़ी करना निवासी धर्मवीर उर्फ धर्मेंद्र सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
 
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उनके कब्जे से लाखों रुपये का बिजली का तार व अन्य सामान बरामद किया। अभियोजन पक्ष मुकदमे में अवर अभियंता बीएस त्यागी और दरोगा रविंद्र प्रसाद की ही गवाही दर्ज करा सका। बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था। आरोपियों से बरामद माल को भी अदालत में पेश नहीं किया।

 
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