{"_id":"69d7a6c629a8d12444044e53","slug":"non-bailable-warrant-issued-against-absconding-brother-in-law-accused-of-kidnapping-his-sister-in-law-2026-04-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: नाबालिग साली का अपहरण करने वाले जीजा की बढ़ी मुश्किल, गैर जमानती वारंट जारी; कोर्ट ने दिए आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: नाबालिग साली का अपहरण करने वाले जीजा की बढ़ी मुश्किल, गैर जमानती वारंट जारी; कोर्ट ने दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Thu, 09 Apr 2026 06:47 PM IST
विज्ञापन
सार
नाबालिग साली का अपहरण करने के आरोपी जीजा की मुसीबत बढ़ गई है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था।
कोर्ट का आदेश।
- फोटो : ANI
विज्ञापन
विस्तार
आगरा में नाबालिग साली के अपहरण व अन्य आरोपों के आरोप में जिला मथुरा क्षेत्र के कटरा बाजार राया निवासी आरोपी राम कुमार सोनी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अपर जिला जज-19 लोकेश कुमार ने उसके खिलाफ फरारी की उद्घोषणा और गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दे दिए।
थाना लोहामंडी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता की मां ने 23 दिसंबर 2018 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री का उनका दामाद आरोपी रामकुमार सोनी अपहरण करके ले गया। पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के विचारण के लिए आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुआ।
पीड़िता के अधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। अदालत ने आरोपी जीजा के खिलाफ फरारी की उद्घोषणा और गैर जमानती वारंट जारी कर थानाध्यक्ष लोहामंडी को आदेशित किया कि वह पारित आदेश का अनुपालन, प्रकाशन और आरोपी के घर मुनादी कराकर उसका वीडियो बनाएं। अपनी आख्या रिपोर्ट अदालत में पेश करें। आरोपी के जमानतदार राजेंद्र के खिलाफ भी कार्रवाई करने के थानाध्यक्ष राया को आदेश दिए हैं।
Trending Videos
थाना लोहामंडी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता की मां ने 23 दिसंबर 2018 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री का उनका दामाद आरोपी रामकुमार सोनी अपहरण करके ले गया। पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के विचारण के लिए आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
पीड़िता के अधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। अदालत ने आरोपी जीजा के खिलाफ फरारी की उद्घोषणा और गैर जमानती वारंट जारी कर थानाध्यक्ष लोहामंडी को आदेशित किया कि वह पारित आदेश का अनुपालन, प्रकाशन और आरोपी के घर मुनादी कराकर उसका वीडियो बनाएं। अपनी आख्या रिपोर्ट अदालत में पेश करें। आरोपी के जमानतदार राजेंद्र के खिलाफ भी कार्रवाई करने के थानाध्यक्ष राया को आदेश दिए हैं।