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UP: पेठा, दालमोठ और गजक का शुरू करें कारोबार, सरकार देगी 50 लाख रुपये; 18 वर्ष के युवाओं को भी मौका

Tue, 28 Jul 2026 09:50 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 28 Jul 2026 09:50 AM IST
सार

उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद-एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के तहत आगरा के पेठा, दालमोठ, गजक और पराठा कारोबार शुरू करने वाले युवाओं को 50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। योजना का उद्देश्य स्थानीय खाद्य उद्योग को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

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Youth Can Get Subsidy of Up to ₹50 Lakh to Start Traditional Food Businesses Under ODOC Scheme
ओडीओसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

युवाओं के लिए खुद का व्यवसाय शुरू करने का एक सुनहरा अवसर है। एक जनपद-एक व्यंजन (ओडीओसी) के तहत आगरा के मशहूर पेठा, नमकीन (दालमोठ), गजक और पराठा का कारोबार शुरू करने पर सरकार 50 लाख रुपये तक का अनुदान (सब्सिडी) दे रही है।
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इस योजना का मुख्य उद्देश्य आगरा की प्रसिद्ध खाद्य संस्कृति को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को उद्यमी बनाकर उनके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। उपायुक्त उद्योग शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की एक जनपद-एक व्यंजन योजना 5 जून, 2026 से लागू की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन चिह्नित व्यंजनों से जुड़ी सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने के लिए युवाओं को वित्त पोषण योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। स्थापित होने वाले उद्योग, सेवा या व्यवसाय क्षेत्र की इकाइयों को प्रोजेक्ट लागत का 10 से 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। यह राशि अधिकतम 50 लाख रुपये तक हो सकती है।

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ऐसे करें आवेदन
इच्छुक और पात्र युवा एमएसएमई विभाग की आधिकारिक पोर्टल https://msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, परियोजना प्रपत्र (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अधिक जानकारी या मार्गदर्शन के लिए नुनिहाई स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन व उद्यमिता विकास केंद्र में भी संपर्क किया जा सकता है।

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यह है पात्रता और शर्तें

- आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

- एक परिवार के किसी एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा।

- आवेदक ने भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ न लिया हो।

- वित्तीय पोषण केवल आगरा के लिए चिह्नित उत्पादों (पेठा, नमकीन/दालमोठ, गजक और आगरा का पराठा) की इकाइयों को ही प्राप्त होगा।

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