फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   driving licences suspended in hit-and-run cases

Hit and run: नियम तोड़ने वाले चालकों पर कसा शिकंजा, अलीगढ़ मंडल में 135 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित

Thu, 06 Aug 2026 02:51 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 06 Aug 2026 02:51 PM IST
सार

सबसे अधिक एटा में 59, अलीगढ़ में 37, हाथरस में 22 और कासगंज में 17 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने और हिट एंड रन जैसे मामलों में संलिप्त पाए गए चालकों के खिलाफ की गई है।

विज्ञापन
driving licences suspended in hit-and-run cases
ड्राइविंग लाइसेंस - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

अलीगढ़ में सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी और हिट एंड रन जैसी घटनाओं में लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग का अभियान जारी है। अलीगढ़ मंडल में अब तक 135 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।

विज्ञापन


विभागीय आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक एटा में 59, अलीगढ़ में 37, हाथरस में 22 और कासगंज में 17 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने और हिट एंड रन जैसे मामलों में संलिप्त पाए गए चालकों के खिलाफ की गई है।
विज्ञापन


आरटीओ (प्रवर्तन) दिनेश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान कर उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


क्या है हिट एंड रन
हिट एंड रन ऐसी सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें कोई वाहन चालक किसी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के नए प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में सख्त कानून लागू किए गए हैं। यदि कोई चालक किसी व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना या घायल की मदद किए बिना मौके से भाग जाता है, तो उसे 10 वर्ष तक की कैद और सात लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह एक गैर-जमानती अपराध है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed