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If TDS amount has been deducted, deposit it immediately, otherwise you will go to jail: Income Tax Department
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टीडीएस की रकम काटी है तो तत्काल जमा कराएं नहीं तो जाएंगे जेल : आयकर विभाग
आयकर भवन में डीआईओएस, स्कूल-कालेज प्रबंधक व लेखाधिकारियों के साथ बैठक करते आयकर अधिकारी टीडीएस अ?
- फोटो : CITY OFFICE
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स्कूल कॉलेजों में कर्मचारियों का टीडीएस काटा जा रहा है, लेकिन आयकर विभाग में इसको जमा नहीं किया जा रहा है। सोमवार को आयकर अधिकारी द्वारा डीआईओएस, स्कूल-कालेज प्रबंधक व लेखाधिकारियों के साथ बैठक में इस लापरवाही पर स्पष्ट चेतावनी दी गई। कहा गया कि बड़े पैमाने पर टीडीएस की रकम काटी गई है, मगर विभाग में जमा नहीं हो रही है। इसे तत्काल जमा करएं, अन्यथा सात साल के कारावास व 100 रुपये रोजाना जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
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आयकर अधिकारी टीडीएस विभ्रव सत्यार्थी ने नए आयकर नियमों व टीडीएस के संबंध में आयकर भवन मैरिस रोड पर यह बैठक आयोजित की। जिसमें बताया कि डीडीओ का दायित्व सही समय पर टीडीएस काट रकम केंद्रीय खाते में जमा करने का है, मगर ऐसा हो नहीं रहा। इस पर कटौती करने वाले संस्थान पर पैनाल्टी भी लग सकती है। चेतावनी दी कि टीडीएस की रकम अपने खाते में न रखें। अन्यथा आयकर अधिनियम की धारा 276बी/276बीबी के तहत सात साल के सजा का प्रावधान है।
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उन्होंने बताया कि तिमाही टीडीएस स्टेटमेंट समय से फाइल करें और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। ऐसा न करने पर 100 रुपये रोजाना पेनाल्टी लगाई जा सकती है। यह भी बताया कि टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय पैन व टैन नंबर गलत नहीं होना चाहिए। त्रैमासिक टीडीएस स्टेटमेंट गलत दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 271 एच के तहत कटौती करने वाले पर एक लाख रुपये की पेनाल्टी अधिरोपित की जा सकती है। स्टेटमेंट विलंब से फाइल कपने पर 200 रुपये रोजाना के हिसाब से लेट फाइलिंग फीस अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। इस मौके पर आयकर निरीक्षक अरविंद कुमार, कर सहायक आकाश मिश्रा मौजूद रहे।
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