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Aligarh News: हर स्कूली बस में अटेंडेंट की उपस्थिति अनिवार्य
Wed, 19 Aug 2026 02:48 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
Updated Wed, 19 Aug 2026 02:48 AM IST
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प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : Archive
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जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया है। अब हर स्कूली बस में अटेंडेंट की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनफिट व ओवरलोडिंग स्कूली वाहनों पर सख्ती की जाएगी।
कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में निर्देशित किया गया कि सभी स्कूली वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप हों और किसी भी वाहन में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को न बैठाया जाए।
अपर जिलाधिकारी नगर किंशुक श्रीवास्तव ने स्पष्ट कहा है कि फिटनेस के बिना कोई भी स्कूली वाहन संचालित नहीं होना चाहिए। यदि अनफिट वाहन सड़क पर चलता हुआ पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए कि अपने से संबद्ध सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस तत्काल सुनिश्चित कराएं और जो वाहन स्क्रैप हो चुके हैं, उनका आरटीओ पोर्टल पर नियमानुसार अपडेट कराया जाए।
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उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी स्कूली वाहनों के चालकों एवं परिचालकों का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण और नेत्र परीक्षण कराया जाए।
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कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में निर्देशित किया गया कि सभी स्कूली वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप हों और किसी भी वाहन में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को न बैठाया जाए।
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अपर जिलाधिकारी नगर किंशुक श्रीवास्तव ने स्पष्ट कहा है कि फिटनेस के बिना कोई भी स्कूली वाहन संचालित नहीं होना चाहिए। यदि अनफिट वाहन सड़क पर चलता हुआ पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए कि अपने से संबद्ध सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस तत्काल सुनिश्चित कराएं और जो वाहन स्क्रैप हो चुके हैं, उनका आरटीओ पोर्टल पर नियमानुसार अपडेट कराया जाए।
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उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी स्कूली वाहनों के चालकों एवं परिचालकों का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण और नेत्र परीक्षण कराया जाए।