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High Court : प्रयागराज जंक्शन गेट पर बनी मस्जिद हटाने का मामला, नई जमीन तलाशने तक यथास्थिति बरकरार

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 04 May 2026 03:41 PM IST
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सार

प्रयागराज जंक्शन के गेट पर बनी मस्जिद को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने याची को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन तलाशने को कहा है।

Case of removal of mosque built at Prayagraj Junction Gate, status quo maintained till new land is found
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

प्रयागराज जंक्शन के गेट पर बनी मस्जिद को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने याची को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन तलाशने को कहा है। साथ ही रेलवे को भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक नई जमीन की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा स्थिति यथावत बनी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 मई की तारीख निर्धारित की है।

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