हाईकोर्ट : अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द, कोर्ट ने कहा कि दोनों बालिग, अपनी मर्जी से की है शादी
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 16 Feb 2024 04:40 PM IST
विज्ञापन
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति गजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने श्रीमती ज्योति कुशवाहा व मोहम्मद चांद बाबू की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि दोनों बालिग हैं। पीड़िता ने अपनी मर्जी से शादी की है और साथ रह रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : Amar ujala