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High Court : ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब सात अक्तूबर को होगी सुनवाई, सर्वे के लिए दाखिल है याचिका

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 24 Sep 2025 05:14 PM IST
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सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कथित शिवलिंग को छोड़कर कथित वजूखाने का सर्वेक्षण कराने की मांग में दाखिल याचिका पर अब सात अक्तूबर को सुनवाई होगी।

Hearing in the Gyanvapi Mosque case will now be held on October 7, a petition has been filed for survey.
Gyanvapi Case - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कथित शिवलिंग को छोड़कर कथित वजूखाने का सर्वेक्षण कराने की मांग में दाखिल याचिका पर अब सात अक्तूबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट को बताया गया कि मुस्लिम पक्ष के वकील अस्वस्थ हैं और सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते। इस पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। राखी सिंह ने वाराणसी की अदालत में सर्वे की मांग में याचिका दाखिल की थी। जिला अदालत ने इसे 21 अक्तूबर 2023 को खारिज कर दिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की है। 

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बाध्यकारी कानूनी उपबंधों के विपरीत आपराधिक केस कार्यवाही रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध कानून के बाध्यकारी उपबंधों का पालन किए बगैर पुलिस चार्जशीट पर की गई पूरी कोर्ट कार्यवाही को रद्द कर दिया है। साथ ही सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने परीक्षित पारस की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
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याची का कहना था कि पुलिस ने अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध कानून के तहत ललितपुर के तालबेहट थाने में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की और चार्जशीट दाखिल की। विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया। याची ने इस पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने भी उपबंधों पर विचार किए बगैर आदेश जारी किया। कोर्ट ने पूरी आपराधिक केस कार्यवाही रद्द कर दी।

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