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High Court : जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में उम्र सीमा में छूट देने पर कानून के अनुसार किया जाए विचार

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 11 Apr 2026 03:50 PM IST
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सार

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 12 अगस्त 2025 को प्रवक्ता (जीआईसी) के 1471 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें अधिकतम उम्र सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं थी।

High Court Age relaxation in GIC lecturer recruitment should be considered as per law
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) प्रवक्ता भर्ती में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट प्रदान करने पर कानून के अनुसार विचार किया जाए। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आदेशित किया है कि वह एक सप्ताह के भीतर याचियों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में उचित निर्णय ले। यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने अश्वनी कुमार व दस अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 12 अगस्त 2025 को प्रवक्ता (जीआईसी) के 1471 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें अधिकतम उम्र सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं थी। याचियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से विभिन्न भर्तियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली 1992 के नियम तीन के तहत सभी वर्गों के लिए एक बार के लिए आयु में छूट दी गई है।
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कहा कि जब अन्य विभागों में यह लाभ दिया जा रहा है तो प्रवक्ता भर्ती में इसे लागू न करना तर्कसंगत नहीं है। सुनवाई के उपरांत उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे तीन दिन के भीतर आदेश की प्रमाणित प्रति और रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति प्रधान सचिव (उच्च माध्यमिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह याचियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के संबंध में आवश्यक कदम उठाए और लोक सेवा आयोग को इस पर एक सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेना है।

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