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UP : हाईकोर्ट ने याची से पूछा- क्यों दर्ज किया जाए राहुल गांधी पर केस, आधार बताएं

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 12 Feb 2026 05:41 PM IST
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सार

Rahul Gandhi News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याची से पूछा कि किस आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए यह याचिका में स्पष्ट नहीं किया गया है।

High Court asks petitioner why case should be filed against Rahul Gandhi, state the basis
राहुल गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याची से पूछा कि किस आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए यह याचिका में स्पष्ट नहीं किया गया है। पूरक याचिका दाखिल कर स्पष्ट करें कि किस आधार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने संभल के भीमनगर की सिमरन गुप्ता की याचिका पर दिया है। 

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा 15 जनवरी 2025 को दिए गए एक बयान के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए याचिका दायर की गई है। आरोप है कि राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा, आरएसएस और भारत राज्य से है। कहा कि यह बयान भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल और देश के प्रति विद्रोह को दर्शाता है।
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राहुल गांधी संवैधानिक पद पर हैं। इसलिए उनका बयान संविधान विरोध की श्रेणी में भी आता है। इसके पहले याची ने संभल स्पेशल कोर्ट में सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की थी, लेकिन स्पेशल कोर्ट से याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। 

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