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High Court : 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने पर बंदी को तत्काल रिहा करने का आदेश, रिमांड आदेश रद्द
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 29 Apr 2026 05:48 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत को अवैध मानते हुए रिमांड आदेश को रद्द कर दिया। बंदी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत को अवैध मानते हुए रिमांड आदेश को रद्द कर दिया। बंदी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इस कारण हिरासत असांविधानिक हो गई। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने ललितपुर निवासी राकेश कुमार अग्रवाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिया।
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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि पुलिस ने 30 जनवरी 2026 को दोपहर में ही आरोपी को हिरासत में ले लिया था। उसे 31 जनवरी को शाम 5:30 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जो 24 घंटे की निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन है। साथ ही कोर्ट के समक्ष सीसीटीवी फुटेज और ललितपुर के एसएसपी के बयान और रिकवरी मेमो को भी पेश किया। रिकवरी मेमो के अनुसार आरोपी को रात 10:50 बजे बरामदगी के लिए ले जाया गया जबकि गिरफ्तारी का समय 11:40 बजे दिखाया गया था।
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कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। बिना वैधानिक प्रक्रिया के विपरीत की गई गिरफ्तारी व रिमांड आदेश सही नहीं। कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 के रिमांड आदेश और उसके बाद के सभी विस्तार आदेशों को निरस्त कर दिया। ललितपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि याची को तुरंत रिहा किया जाए। हालांकि, राज्य कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
