High Court : केंद्र ने जिस दस्तावेज के आधार पर भुगतान किया...वही राज्य सरकार के लिए अपर्याप्त कैसे
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 10 Dec 2025 12:59 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल दुर्घटना में माता-पिता को खो चुके नाबालिग को राज्य सरकार की ओर से मुआवजे का भुगतान न होने पर नाराजगी जताई है। पूछा है कि केंद्र सरकार ने जिस दस्तावेज के आधार पर भुगतान कर दिया तो वही राज्य के लिए कैसे अपर्याप्त हो सकता है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।