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Prayagraj : हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से पेट्रोल पंप आवंटन के लिए जारी किया गया एनओसी
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 29 Dec 2025 03:09 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से पीडब्ल्यूडी ने दिव्यांग महिला को पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिका को निष्फल मानते हुए खारिज कर दी है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से पीडब्ल्यूडी ने दिव्यांग महिला को पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिका को निष्फल मानते हुए खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव व न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने चंद्रावती की याचिका पर दिया है।
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अलीगढ़ की तहसील इगलास के ग्राम नगला डांगुर निवासी चंद्रावती पत्नी प्रमोद कुमार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से रिटेल आउटलेट डीलरशिप की शर्तों के अनुसार वर्ष 2020 में दी गई। पीडब्ल्यूडी की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिए जाने को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए विभाग से जवाब तलब किया। इस पर 25 सितंबर 2025 को अधिशासी अभियंता निर्माण खंड एक अलीगढ़ की ओर से याची को शर्तों के अनुसार प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया। याची अधिवक्ता की ओर से प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति को न्यायालय में दिया गया।
