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Prayagraj : आठ साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को मृत्युदंड, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 30 Mar 2026 06:28 PM IST
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सार

आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभतम मामला माना। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला अपराध है।

person convicted of raping and murdering an eight-year-old innocent was sentenced to death
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभतम मामला माना। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला अपराध है। 

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मामला जनपद के सोरांव थाना क्षेत्र है। तीन अक्तूबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए सिर कूंचकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने इसे दुर्लभतम मामला मानते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया। यह फैसला 15 महीने के भीतर सुनाया गया है। 

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