सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Three surviving accused acquitted in 43-year-old robbery case; sentenced to seven years in prison in 1983

High Court : 43 साल पुराने डकैती मामले में जीवित बचे तीन अरोपी दोषमुक्त, 1983 में सुनाई गई थी सात साल की सजा

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 16 Feb 2026 06:00 PM IST
विज्ञापन
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पुराने डकैती के मामले में जीवित बचे तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने अली हसन और अन्य की अपील पर दिया है।

Three surviving accused acquitted in 43-year-old robbery case; sentenced to seven years in prison in 1983
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पुराने डकैती के मामले में जीवित बचे तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने अली हसन और अन्य की अपील पर दिया है। बदायूं के थाना उझानी में 1982 में धनपाल के घर में डकैती की वारदात हुई। उन्होंने गांव के सात लोगों के खिलाफ तहरीर दी। आरोप लगाया कि डकैती में तीन हजार रुपये नगद सहित सोने-चांदी के जेवर लूट ले गए।

Trending Videos


ट्रायल कोर्ट ने 1983 में सभी सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच से सात साल की सजा सुनाई। इसके खिलाफ सभी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। अपील लंबित रहने के दौरान चार अपीलकर्ताओं (नारायण, नन्हे, ओंकार व मेहंदी) की मौत हो गई। इसके चलते उनकी अपील को 2019 में समाप्त कर दी गई। शेष बचे अली हसन, हरपाल व लतूरी की अपील पर सुनवाई हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि गवाहों के बयानों में हथियारों और घटनाक्रम को लेकर विसंगतियां हैं। एक गवाह ने चाकू से चोट लगने की बात कही है। जबकि मेडिकल रिपोर्ट में चोट किसी कठोर और कुंद वस्तू से लगने की पुष्टि हुई है। यह भी अविश्वसनीय है कि गांव के रहने वाले लोग बिना चेहरा ढके पड़ोसियों के घर डकैती डालने जाएंगे। विवेचना अधिकारी ने न गोली के खोखे बरामद किए और न ही लूटे गए माल की ही बरामदगी की। अन्य कई टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए अली हसन, हरपाल व लतूरी को बरी कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed